एटमॉस्फियर रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीयन निरस्त
भोपाल। एमपीनगर, जोन-1 स्थित एटमॉस्फियर रेस्टोरेंट में म०प्र० आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों का निरंतर रूप से उल्लंघन होने के कारण कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा आदेशित किये जाने पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। खाद्य पंजीयन / अनज्ञप्ति नहीं होने की स्थिति में इस प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन प्रतिबंधित रहेगा ।
मसाला निर्माताओं से लिये गये नमूने
खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा पैक मसालों की गुणवत्ता का परीक्षण कराने के उद्देश्य से सभी राज्यों में मसालों के नमूने एकत्र कराने का अभियान प्रारंभ किया गया है । आयुक्त, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार आज दिनांक 30.04.2024 को तीन मसाला निर्माण केन्द्रों का निरीक्षण कर निर्मित किये जा रहे मसालों के नमूने लिये गये । काली परेड़ इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित तीन कारखानों से मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर तथा धनिया पाउडर के नमूने लिये गये हैं। प्रयोगशाला में परीक्षण उपरांत अमानक पाये जाने वाले नमूनों से संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी ।



