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टॉप एन टाउन पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही, 3 लाख का जुर्माना

भोपाल । राजधानी सोमवार को केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जिसमें प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध आइसक्रीम कंपनी टॉप एन टाउन के यहां पर अमानक इपाए जाने पर जुर्माना किया गया। रूपाली डोलस केन्द्रीय खाद्य अधिकारी मुम्बई द्वारा रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड (टॅप-एन-टॉउन) भोपाल से चॉकलेट फ़ज ब्राउनी का नमूना लिया गया जो अवमानक श्रेणी का पाये जाने से हरेन्द्र नारायन, न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भोपाल द्वारा आदेश सोमवार 19 फरवरी 2024 पारित करते हुए रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड (टॅप-एन-टॉउन) भोपाल के विरूद्ध राशि रूपये 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसके अलावा अन्य 43 प्रकरणों में भी नमूने अवमानक / मिथ्याछाप/बगैर खाद्य पंजीयन के खाद्य सामग्री का व्यवसाय किये जाने / अस्वास्यकर परिस्थिति में व्यवसाय किये जाना पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया ।

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