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खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दूध के 11 सेंपल लिए गए

भोपाल । मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश लवानिया के निर्देशानुसार अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा शुक्रवार को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रेताओं का निरीक्षण कर दुग्ध उत्पादों के कुल 11 नमूने एकत्र किये गये हैं । आज की कार्यवाही में फेरी वाले दूग्ध विक्रेताओं से नमूने लिये गये हैं ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को गांधीनगर चौराहे पर चौपहिया वाहन से दूध का परिवहन करते पाये गये अमजद खां और रहमत खान से दूध के चार, भानपुर तिराहे से आकाश साहू, जसवंत सिंह, श्यामसुन्दर पटेल, सोनू मीना, अनिल पाल, से दूध के नमूने एवं नवजीवन कॉलोनी स्थित गुर्जर दूध डेयरी से मावा तथा दूध के नमूने लिये गये । कार्यवाही के दौरान दूध विक्रेताओं के पास खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं परिवहन हेतु आवश्यक खाद्य पंजीयन / अनुज्ञप्ति नहीं होना पाया गया है । अभिहित अधिकारी श्री डी के वर्मा के द्वारा विवेचना कर बिना पंजीयन / अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने वाले दूग्ध विक्रेताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुसार ऐसे विक्रेताओं को छः मास का कारावास और 5 लाख रूपये तक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है ।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश डॉ. सुदाम खाड़े के द्वारा प्रारंभ किये गये दूध के शुद्धिकरण अभियान के अन्तर्गत जिले में संचालित दग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के व्यापार का सघन निरीक्षण एवं नमूना कार्य जारी है । खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मौके पर दूध उत्पादों की प्रारंभिक जांच करने हेतु मैजिक बॉक्स का उपयोग किया जा रहा है। आज खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लिये गये 11 नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया जा रहा है । परीक्षण उपरांत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी ।

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