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रिश्वत लेने वाले हेड कांस्टेबल को 4 साल की सजा

शिवपुरी । न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने 16 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबल को दोषी मानते हुए उसे 4 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुमनि की सजा सुनाई है। हवलदार ने अपने थाना क्षेत्र में गिट्टी के डंपर चलाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। अभियोजन के मुताबिक 5 दिसंबर 2017 को डबरा निवासी सतीश कुमार पुत्र डब्बू राम गुप्ता ने ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में शिवपुरी के पिछोर थाने में पदस्थ हवलदार राजेश पाराशर के खिलाफ रिश्वत लेने की

शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में सतीश ने बताया कि हवलदार उसके गिट्टी के डंपरों को पिछोर क्षेत्र में चलवाने की एवज में 16 हजार रुपए महीने मांग रहा था। शिकायत पर से लोकायुक्त टीम ने 8 जनवरी 2018 को हवलदार राजेश पाराशर को थाना पिछोर के सामने स्थित सदर उर्फ चौधरी टी स्टॉल पर 16 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रेप किया। जांच अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय भ्रष्टाचार जिला शिवपुरी में प्रस्तुत किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें व सबूत देखे। बाद में कोर्ट ने आरोपी हवलदार को दोषी मानते हुए उसे यह सजा सुनाई। हवलदार सेवानिवृत हो गया है।

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