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सुप्रीम कोर्ट में आबकारी नीति मामले पर सुनवाई: चुनावी प्रचार पर ईडी और SC की टिप्पणी

नई दिल्ली: दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में चुनावी प्रचार और गिरफ्तारी के मुद्दे पर ईडी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सुर्खियों में रहीं। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए और 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजे¹।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और PMLA सेक्शन 19 के अनुपालन पर सवाल उठाए¹। ईडी के वकील ने जोर देकर कहा कि जांच में केजरीवाल का नाम सामने आया, उन्हें निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था¹।

चुनावी प्रचार पर ईडी के वकील ने कहा कि अगर केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा¹। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है, जबकि फसल का मौसम हर 6 महीने में¹।

सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि चुनाव प्रचार एक लग्जरी है, जबकि फसल के लिए काम करना किसान की आजीविका¹। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गहन सुनवाई का आश्वासन दिया और कहा कि वे सभी पहलुओं को सुनेंगे¹।

इस मामले में आगे की सुनवाई और अंतरिम जमानत पर बहस की जाएगी¹। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक और कानूनी जगत में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।

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