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हिमाचल सरकार ने बेटियों के विवाह की उम्र बढ़ाई

शिमला । हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बेटियों के विवाह की आयू सीमा बढ़ा दी है।राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में अब बेटियों की शादी 21 वर्ष से पहले नहीं की जा सकेगी। इसके लिए उनकी सरकार कानूनी प्रावधान करने जा रही है। मौजूदा वक्त में बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है और तो लड़कों के लिए 21 है। सुक्खू ने साफ किया कि मौजूदा विधानसभा सत्र में यह बदलाव कर दिया जाएगा। सीएम ने केलांग में लाहौल शरद उत्सव का शुभारम्भ करते हुए मंच से इसका ऐलान किया।

सुक्खू ने कहा, अभी हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है। हम अपनी बेटियों के लिए एक और योजना लेकर आ रहे हैं। हमने कहा अब बेटी की शादी की उम्र 18 साल नहीं होगी। हिमाचल हिन्दुस्तान में पहला राज्य बनने जा रहा है जहां हम बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने जा रहे हैं।प्रस्तावित बदलाव को जनवरी में ही सुक्खू कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब विधानसभा में सरकार बिल पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि मौजूदा बजट सत्र में कानून में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद राज्य में दूल्हे और दुल्हन दोनों के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल हो जाएगी।

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