Uncategorized
इडली में इल्लियां पाये जाने पर होस्टल मेस सील
भोपाल । महाबलीनगर, कोलार रोड़ स्थित बेड़ बॉक्स बॉयज् होस्टल के मेस में परोसे गये इडली में इल्लियां पाये जाने की शिकायत मिलने पर कलेक्टर भोपाल कौशलेन्द्र विकम सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा तुरन्त होस्टल का निरीक्षण किया गया। हॉस्टल किचिन में बिना खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति प्राप्त किये भोजन बनाना पाया गया जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 का उल्लंघन है। रहवासी छात्रों के अनुसार मेस में बने खाने में पूर्व में अनेक बार कीट-कॉकरोच देखा गया है। भोजन में इल्लियां पाया जाना, बिना खाद्य पंजीयन खाद्य कारोबार करना तथा किचिन तथा स्टोर में गंदगी तथा व्यापक अव्यवस्था होने के कारण किचिन को सील कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
विगत दिनों में अनेक होस्टलों में किये गये निरीक्षण के दौरान खाद्य पंजीयन अथवा खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं पाये जाने को संज्ञान में लेते हुये अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा अधिक संख्या में होस्टलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं।
24.5 क्विंटल जप्तशुदा मावा तथा पनीर विनष्ट
मंगलवारा स्थित महेन्द्र मावा भण्डार से जप्त तथा अमानक प्राप्त 4 क्विंटल मावा, 2 क्विंटल पनीर तथा 23.02.2024 को ग्वालियर से आये अमानक प्राप्त 12 क्विंटल मावा तथा 6.50 क्विंटल पनीर (कुल मात्रा 24.5 क्विंटल) को अभिहित अधिकारी के आदेशानुसार आज आदमपुर खंती में विनष्ट कराया गया। दोनों प्रकरणों से संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं 26 (2) तथा 51 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कराया जायेगा जिसके अन्तर्गत 5 लाख रूपये तक अर्थदण्ड का प्रावधान है।