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बिना अनुज्ञप्ति व निर्देशों के पेट्रोल पंप के ही पास संचालित हो गया अवैध मैरिज गार्डन
पेट्रोल पंप के सामने मुख्य सड़क मार्ग पर दना दन होती है रही आतिशबाजी
कटनी । शादी विवाहो के दौर में पैसा कमाने की लालच कुछ इस तरह बढ़ जाती है कि लोग अपने पुराने व्यवसाय को भी दांव पर लगा देते है. ऐसा ही एक मामला स्लीमनाबाद पवनदीप ऑटो मोबाईल पेट्रोल पंप से लगे रिक्त पड़े भूखंड में बगैर किसी अनुमति के अग्रवाल मैरिज गार्डन बना दिया गया.संचालन कर्ताओ ने करोडो के पेट्रोल पंप को दांव पर रखकर सामने ही घंटो तक आतिशबाजी की जाती रही.खासतौर पर भय तब उत्पन्न हुआ जब सोमवार को रात्रि निजी एक कार्यक्रम में जमकर बम पटाखों की आतिशबाजी घंटो तक जारी रही.धोखे से एक छोटी चिंगारी भी बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकती रही,लेकिन संचालक को इसकी परवाह नहीं रही.
मैरिज गार्डनो के संचालन के पूर्व सयुंक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पूर्व कि अनुज्ञप्ति में 42 नियमों का प्रावधान किया गया था जिसका पालन मैरिज गार्डन संचालक को अनिवार्य रूप से किया जाना है.मैरिज गार्डन में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्र बजाने पर भी रोक लगाई गयी है.स्थल पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान सड़को पर यातायात में अवरोध उत्पन्न करना एवं ध्वनि प्रसारक यंत्रो,डीजे म्यूजिक सिस्टम एवं पटाखों का उपयोग सार्वजनिक स्थलों के अलावा सड़क मार्ग पर भी किये जाने पर प्रतिबंधित किया गया है.प्रस्तावित स्थल पर किये जाने वाले डीजी सेट/जनरेटर मानक स्तर के होने तथा नियम 2008 के प्रावधानो के अंतर्गत अनुमति प्राप्त किये जाना भी आवश्यक किया है.इसके साथ ही
मैरिज गार्डन में केटरिंग का कार्य करने वाले केटरर ही कर सकेंगे जिनके पास मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनियामक फ़ूड लायसेंस जारी किया गया हो.
गौरतलब है की स्लीमनाबाद तहसील मुख्यालय मे जो भी मैरिज गार्डन संचालित किये गए है उनके पास शासन द्वारा जारी किये गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.ऐसे मे कभी भी बड़ी बड़ी अनहोनी घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता है.
– इनका कहना है.-राकेश चौरसिया,एसडीएम बहोरीबंद
शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत अगर मैरिज गार्डनों का संचालन किया जा रहा है सम्बंधित तहसीलदार के माध्यम से जाँच कराकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.