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इमरान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को सिफर मामले में कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमरान के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा हुई है। इमरान वर्तमान में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। स्पेशल कोर्ट के फैसले को इमरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ना चाह रहते थे। माना जा रहा है कि अब दोनों नेताओं को 10-10 साल की सजा के बाद चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो गया है।

इमरान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सिफर का ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इमरान पर बेहद गुप्त जानकारी के निजी इस्तेमाल करने का आरोप है। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। इसके लिए इमरान ने आरोप लगाया था कि वाशिंगटन स्थित पाक एंबेंसी ने उन्हें एक केबल (टेप या गुप्त जानकारी) भेजा था। इमरान ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था।

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