Uncategorized

लो फ्लोर बस में हुई हत्या के मामले में बीमा कंपनी को पौने सात लाख का मुआवजा देने के आदेश

भोपाल। राजधानी की जिला अदालत की कोर्ट ने लो फ्लोर बस में सफर के दौरान हुई युवक की हत्या के मामले में बस का बीमा करने वाली कंपनी को मृतक के परिजनो को 6 लाख 75 हजार का मुआवजा देने के आदेश दिए है। मामले में जानकारी के अनुसार पेशे से किसान बैरसिया के ग्राम टांडा निवासी कमल सिंह 21 फरवरी 2017 को अपने जीजा हिम्मत सिंह के साथ किसी काम के लिये भोपाल में लो फ्लोर बस से कलेक्टर कार्यालय जा रहे थे। जैसै ही बस कोहेफिजा थानां इलाके में स्टेट बैंक चैराहा के पास पहुंची उसी समय बस में सवार एक बदमाश ने कमल सिंह की जेब में हाथ डालकर नगदी चुराने का प्रयास किया था। कमल सिंह ने उसका हाथ पकड़ते हए दबोचने की कोशिश की यह देख उसके साथी जेबकतरो ने कमल सिंह की जांघ में चाकू से घातक वार किया। उसे इलाज के लिये हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन घात गहरा होने से अधिक खून बह जाने के कारण कमल सिंह की मौत हो गई थी। मामले में कमलसिंह की पत्नी शांतिबाई ने वकील के जरिये कोर्ट में परिवाद दायर किया था। अधिवक्ता की दलीलों को मानते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बस में सफर के दौरान की गई हत्या सोची-समझी साजिश के तहत ना होकर दुर्घटनात्मक हत्या थी। जिसमें चाकू मारने वाले का उद्देश्य चोरी करना था, ना कि हत्या करना। यह घटना मोटरयान के उपयोग के समय हुई थी। इसलिए बस की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया कंपनी को मृतक के स्वजन को पांच प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

Related Articles