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चंद्रबाबू को अंतरिम जमानत

हाईकोर्ट ने 28 दिन की बेल दी, स्किल डेवलपमेंट घोटाले में 53 दिनों से जेल में हैं

हैदराबाद । आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट ने 28 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। 9 सितंबर को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में नायडू को सीआईडी ने नांदयाल से गिरफ्तार किया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने इसकी जानकारी दी।
इधर, सीआईडी ने नायडू के खिलाफ चौथा केस दर्ज किया है। ताजा मामला शराब दुकानों के लाइसेंस से जुड़ा है। नायडू पर आरोप है कि पिछली सरकार में उन्होंने गैरकानूनी शराब दुकानों को लाइसेंस दे दिया था। चंद्रबाबू के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करेप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस केस में चंद्रबाबू को आरोपी नंबर 3 बनाया गया है। इस तरह नायडू के खिलाफ सीआईडी चार अलग-अलग मामलों में केस दर्ज कर चुका है। स्किल डेवलेपमेंट घोटाले में वह पहले से ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। वहीं अंगालू केस और अमरावती रिंग रोड मामले में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है।

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