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Mp: एमएसएमई को भुगतान कर ही लार्ज इंडस्ट्री अपने खाते में खर्चा दिखा सकेंगी

भोपाल । फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने विगत् कई वर्षो से एमएसएमई को शीघ्र भुगतान किया जाये इस बात को लेकर कई बार विभिन्न मंचों से अपना रिप्रजेन्टेशन दिया है। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. राधाशरण गोस्वामी ने राज्य एवं केन्द्र शासन की एंजेंसियों को कई बार अवगत कराया है कि एमएसएमई को मिलने वाले भुगतान में अगर देरी होती है तो इससे उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। 
फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. राधाशरण गोस्वामी ने दिनांक 19 से 21 तक फेडरेशन द्वारा आयोजित फेड एक्सपो 2024 में भी संबोधित करते हुए कहा था कि अगर एमएसएमई को 10 से 15 दिन में भुगतान प्राप्त हो जाता है तो एमएसएमई का प्रोडक्शन साईकल तेजी से बढ़ेगा और वह अत्यधिक ऊर्जा के साथ काम करेगी तथा प्रदेश के विकास को नवीन आयाम प्रदान करेगी। 
इसी तारतम्य में वित्त विभाग भारत सरकार के Circular No. 1/2024 F. No. 370142/38/2023 दिनांक 23 जनवरी 2024 के अनुसार एमएसएमई विभाग भारत सरकार के द्वारा लागू किये गये नवीन प्रावधान के अनुसार अगर बायर एवं सेलर के मध्य अनुबंध ना किया गया हो तो इस स्थिति में बायर को एमएसएमई को 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाना अनिवार्य है। वहीं अगर दोनों के मध्य अनुबंध किया भी गया हो तो वह 45 दिन से अधिक का नहीं हो सकता और एमएसएमई को इस दशा में लार्ज इंडस्ट्री द्वारा 45 दिन के अंदर भुगतान किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही विभाग के आदेशानुसार अब लार्ज इंडस्ट्री तब तक अपने अकाउंट में खर्चा किया जाना नहीं दिखा सकती, जब तक की उसके द्वारा एमएसएमई को भुगतान ना कर दिया गया हो। पूर्व में केवल इनवाईस अथवा बिल के आधार पर लार्ज इंडस्ट्री अपने खाते में खर्चा दिखा देती थी। 
फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. गोस्वामी ने विभाग के इस कदम की प्रशंसा की और कहा कि फेडरेशन शासन के इस प्रावधान का स्वागत करता है। 

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