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ग्वालियर लिकर्स का लाइसेंस रद्द
शराब ठेकेदार की ओवर रेटिंग के खिलाफ कलेक्टर की कार्रवाई
-6 फरवरी को नहीं खुलेगी दुकान, देना होगा 10 हजार का जुर्माना भी
भोपाल । आबकारी विभाग और जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर ओवर रेटिंग करने वाले शराब ठेकेदार के खिलाफ कलेक्टर ने सख्त कारवाई करते हुए एक दिन के लिए मेसर्स ग्वालियर लिकर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है, वहीं उस पर 10,000 रूपए का दंड भी लगाया है। अब दंड स्वरूप लाइसेंसी ठेकेदार को 6 फरवरी को दुकान बंद रखना होगा।
जानकारी के अनुसार, नीलबड़ स्थित शराब दुकान द्वारा लगातर ओवर रेटिंग की जा रही थी। उक्त दुकान मेसर्स ग्वालियर लिकर्स के नाम पर है। जब भी लोग ओवर रेटिंग का विरोध करते थे तो ठेकेदार और उनके लोगों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जाता था। आबकारी विभाग को लगातार उक्त लाइसेंसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। ओवर रेटिंग की बढ़ती शिकायतें जब आबकारी विभाग के पास पहुंची तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। जिसके बाद विभाग ने टेस्ट परचेज करवाया और इस टेस्ट परचेज में भी लाइसेंसी द्वारा अधिक कीमत वसूल की गई। जिसके बाद विभाग ने कारवाई कर कलेक्टर को प्रकरण प्रस्तुत किया।
संतोषप्रद नहीं मिला जवाब
जानकारी के अनुसार, कलेक्टर ने लाइसेंसी ग्वालियर लिकर्स को शो काज नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ग्वालियर लिकर्स ने जो जवाब दिया था वह संतोषप्रद न पाए जाने पर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा 1 दिन के लिए लाइसेंसी का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही ठेकेदार पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। लाइसेंसी अब 6 फरवरी को दुकान नहीं खोल सकेगा। गौरतलब है कि राजधानी में जहां एक तरफ शराब का अवैध कारोबार दिन पर दिन बढ़ रहा है, वहीं दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से मनमाना दाम वसूला जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन कई बार कड़ी कार्रवाई कर चुका है, लेकिन मेसर्स ग्वालियर लिकर्स जैसे लाइसेंसी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं।