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साढ़े छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

भोपाल । थाना बिलखिरिया द्वारा वर्ष 2021 में हुई सनसनी खेज वारदात साढ़े छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की गई है। थाना बिलखिरिया भोपाल में 27 सितंबर.2021 को पिरिया मोहल्ला में फरियादीया की साढ़े छह वर्ष की बच्ची के साथ उसके मोहल्ले में रहने वाले लड़के अंकित माली के द्वारा जहां पर उसकी बेटी कोचिंग पढ़ने जाती थी वह बच्ची दुष्कृत्य संबंधी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी थाना बिलखिरिया अप.क्र.466/21 धारा 376(AB), 377 भादवि 5(M) / 6 पक्सो एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान आरोपी अंकित माली को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया एवं साक्ष्य संकलित किये गये। प्रकरण को शासन स्तर पर चिन्हित श्रेणी में रखे गया था प्रकरण जघन्य घिनौना प्रवृत्ति का होने से समय सीमा में चालान प्रस्तुत कर अभियोजन शाखा से उचित समन्वय कर पैरवी एवं समय पर गवाई कराई गयी एवं साक्ष्य पेश किये गये।
प्रकरण में न्यायालय पदमा जाटव अठाहरवें अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सोमवार 13 मार्च 2023 को प्रकरण में निर्णय कर आरोपी अंकित माली को धारा 376 (क, ख) भादवि एवं 5(एम)/ 6 पक्सो एक्ट में शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास एवं 20000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 376( 2 ) एफ भादवि एवं 5 एफ / 6 पॉक्सो एक्ट में शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास एवं 20000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित कर निर्णय पारित किया गया । 
समाज में हो रहे नाबालिक बच्चियों के विरूद्ध हो रहे अपराधों को चिन्हित श्रेणी में रखा जाकर
मामले में आरोपी को उचित सजा दिलाकर पीडित पक्ष को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सराहनीय कार्य किया गया।

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