पति की हत्या में दोषी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, आठ साल पहले गोली मारकर उजाड़ा था अपना सुहाग
नई दिल्ली । संबंधों में बाधक बनने पर पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला भोजपुर क्षेत्र का है।जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रमोद परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी कौशल्या के अशोक से संबंध थे। प्रमोद को इसकी जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। संबंधों में बाधक बनने पर दो मार्च 2016 को दोनों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अशोक पर 60 व कौशल्या पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। लोनी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने एक दोषी को छह साल कैद की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा शर्मा ने बताया कि 15 मार्च 2014 को शाम चार बजे उदयवीर के भाई पवन धामा पर सूरज ने साथियों के साथ जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में अदालत ने पति विपिन, ससुर मांगेराम व सास जयंती देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। तीनों पर 17-17 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि आशा की शादी मार्च 2018 को बेहटा हाजीपुर में रहने वाले विपिन कुमार से हुई थी। 30 सितंबर 2018 को फंदे से गला घोंटकर आशा की हत्या कर दी।