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लोक अदालत 9 दिसंबर को, प्रचार-प्रसार रथ को जिला न्यायाधीश ने हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
भोपाल । मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में 9 दिसंबर को वर्ष 2023 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहनों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने जिला न्यायालय भोपाल से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहनों द्वारा नेशनल लोक अदालत की जिंगल्स एवं फ्लेक्स बैनर के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार भोपाल के विभिन्न शहरी व सुदूरवर्ती ग्रामों में किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश सहित विशेष न्यायाधीश कमल जोशी, जिला न्यायाधीश/सचिव एस.पी.एस. बुंदेला, जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार सूर्यवंशी, जिला न्यायाधीश कु. शैलजा गुप्ता, जिला विधिक सहायता अधिकारी अजय सिंह तथा पुलिस एवं प्रशासन के उच्च अधिकारियों सहित विद्युत विभाग के महाप्रबंधक जाहिद खान एवं सभी उप महाप्रबंधक उपस्थित रहे।
विद्युत विभाग एवं नगर पालिक निगम नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण पर दे रहे नियमानुसार छूट का लाभ
पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन व श्रम की बचत होती है, कोई भी पक्षकार हारता नहीं है दोनों पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से न्याय शुल्क वापस होता है। लोक अदालत का आदेश/निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत में निराकरण होने से पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।