भारत में विदेशी प्रजाति के जीवों के पालन के लिए पंजीयन की अनिवार्यता
नई दिल्ली । भारत सरकार ने विदेशी प्रजाति के लव बर्डस, तोता, कछुआ, बिल्ली, और श्वान जैसे प्राणियों के पालन के लिए अब परिवेश पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। इसका उद्देश्य विदेशी प्रजाति के जीवों को भारत में पालने से पहले उनकी जानकारी और रिकॉर्ड देना है।
## पंजीयन की महत्वपूर्ण तिथि
अगस्त 2024 तक विदेशी प्रजाति के जीवों के पालन के लिए पंजीयन कराने की सुविधा होगी। बिना पंजीयन के विदेशी प्रजाति के जीवों को भारत में पाला नहीं जा सकेगा।
## जानकारी का पोर्टल पर दर्ज करना
पोर्टल में यह भी बताना होगा कि जीव गिफ्ट में मिला है या खरीदा गया है, और किससे, कब, और कहां से खरीदा गया है।
## विक्रेता और क्रेता के लिए जानकारी
क्रेता और विक्रेता दोनों को पोर्टल पर पंजीयन के साथ जीवों की जानकारी देनी होगी।
## अनिवार्य नियमों का पालन
अगर बिना पंजीयन के विदेशी प्रजाति के जीवों को मिलते हैं, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई होगी।