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मंडी लायसेंस की समय सीमा हुई 30 वर्ष, फेडरेशन ने किया स्वागत

 भोपाल । फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. गोस्वामी ने प्रदेश में मंडी व्यापारीयों को दिये जाने वाले मंडी लायसेंस की समय सीमा 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष किये जाने का स्वागत किया। 
फेडरेशन विगत कई वर्षा से उद्योग एवं व्यापार में लगने वाले लाइसेंसों की अवधि बढ़ाये जाने हेतु अभियान चला रहा है। जिसके अन्तर्गत फेडरेशन विभिन्न मंचों से लाइसेंस रिन्यूवल की सीमा बढ़ाये जाने के लिये आवाज उठाता रहा है। 
फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. गोस्वामी ने मंडी लायसेंस 30 वर्ष किये जाने एवं इसकी फीस 25 से घटाकर 5 हजार किये जाने पर कृषि मंत्री माननीय ऐदल सिंह कंषाना जी को धन्यवाद दिया। डॉ. गोस्वामी ने बताया कि इससे व्यापारियों को बार-बार लायसेंस रिन्यूवल कराने की समस्या से निजात मिलेगी। मंडी बोर्ड द्वारा इसके आदेश जारी कर दिये गये है जो कि 24 फरवरी 2024 से लागू हो जायेगा। इसके लिये मंडी समितियों को अधिनियम की धारा 81 के तहत् मंडियों में लागू उप विधि में 23 फरवरी 2024 तक संशोधन करने को कहा गया है। इसमें कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण विनिर्माताओं के लायसेंस के लिए एक लाख रूपये की सिक्योरिटी राशि का प्रावधान भी हटा दिया गया है। 

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