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स्थाई कर्मियों को भी दिया जाए चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ

उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए
भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर मांग करी है कि प्रदेश के स्थाई कर्मियों को भी उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में शासकीय चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाए चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ देने के आदेश से 48 हजार स्थाई कर्मियों को लाभ होगा।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर ने अपने एक आदेश में निर्णय दिया है कि प्रदेश सरकार की शासकीय नियमित कर्मचारी ही नहीं प्रदेश के अनियमित स्थाई कर्मियों को भी परिवार सहित चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाए उच्च न्यायालय जबलपुर की एकल खंडपीठ के जस्टिस विनय सराफ ने मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के कर्मचारी आनंद बारी कि याचिका में आदेश पारित करा है कि मध्य प्रदेश सिविल सर्विस (मेडिकल सेवा) नियम 1998 की कांडिका(१/२) मैं स्पष्ट प्रावधान है मध्य प्रदेश के कर्मचारी चाहे वह सेवा में हो प्रति नियुक्ति पर हो अवकाश पर हो या निलंबित हो उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाना चाहिए नियम में उल्लेख है कि ठेका कर्मचारियो होमगार्ड कर्मचारियों कंटीन्जेंसी कर्मचारी वर्क चार्ज कर्मचारी स्थाई कर्मचारी भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लाभ का हकदार है।

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