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नगर निगम ने गुरूवार को 891 बकायादारों की संपत्तियों के ई-आक्शन हेतु विज्ञप्तियां जारी

 भोपाल । नगर निगम द्वारा बकायादारों से संपत्तिकर सहित अन्य करों की वसूली हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है और बकाया करों की राशियों का भुगतान न करने वाले करदाताओं की संपत्तियां को कुर्क करने के उपरांत उनकी नीलामी ई-आक्शन के माध्यम से करने की प्रक्रियां प्रारंभ कर दी गई है। निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम के सभी जोन क्षेत्रों के बकायादारों की संपत्तियों के ई नीलामी संबंधी विज्ञप्तियां समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैं। वर्तमान तक निगम द्वारा सभी जोन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्डों की चिन्हित/कुर्क की गई लगभग 2500 संपत्तियों के ई-आक्शन हेतु विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। ई-नीलामी हेतु गुरूवार को 13 जोनों के अंतर्गत आने वाले 20 वार्डों के 891 बकायादारों की संपत्तियांे की ई-नीलामी हेतु विज्ञप्तियां जारी की गई।
 निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी द्वारा बकाया करों की वसूली एवं निगम की आय में वृद्धि हेतु लगातार प्रभावी ढंग से कार्यवाही के दृष्टिगत गुरूवार को बकायादारों की संपत्तियों के ई-आक्शन हेतु विज्ञप्तियां जारी की 
 निगम आयुक्त श्री चौधरी ने सभी वार्ड क्षेत्रों के सौ-सौ बकायादारों की संपत्तियों को कुर्क एवं नीलाम करने के निर्देशों के परिपालन में सभी वार्डों में बकायादारों को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173, 174, 175 एवं धारा 178 के तहत देयक/नोटिस/अंतिम सूचना पत्र जारी करने की कार्यवाही पूर्ण करते हुये संपत्तियां कुर्क की और कुर्क संपत्तियों को ई-आक्शन के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। 
 इसके अतिरिक्त निगम आयुक्त श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि 31 दिसम्बर 2022 तक संपत्तिकर के बड़े बकायादारों को देयकों की तामील सुनिश्चित की जाये और 20 हजार रूपये से अधिक राशि के करदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बकाया एवं चालू वित्त वर्ष के करों की राशि जमा कराने हेतु प्रेरित करें साथ ही करदाताओं को यह भी जानकारी दी जायेगी यदि मार्च 2023 तक संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की गई तो स्वयं के उपयोग वाली संपत्तियों पर दी जाने वाली 50 प्रतिशत की रियायत खत्म कर दी जायेगी जिससे करदाता को दोगुनी राशि अदा करनी होगी।  
  

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