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भोपाल में अवैध कालोनियां को हटाने नगर निगम चलाएगा बुलडोजर

2016 के बाद भोपाल संभाग में 681 अवैध कालोनियां निर्मित हुई 
Bhopal । शुक्रवार 27 जनवरी 2023 को संभागायुक्त माल सिंह भयड़िया ने अवैध कालोनियों के संबंध में समीक्षा करते हुए बताया कि दिसंबर 2016 के पहले की अवैध कालोनियों में आधारभूत संरचना को उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर नियम बनाए जा रहे हैं। भोपाल नगर निगम क्षेत्र में कुल 576 ऐसी अवैध कालोनी चिह्नित हैं। इसके संबंध में भोपाल नगर निगम द्वारा 320 कालोनियों के लिए सूचना जारी कर दी गई है। भोपाल ग्रामीण क्षेत्रों में 19 कालोनी 2016 के पूर्व की है। पूरे संभाग में कुल 681 अवैध कालोनियां हैं, जिनमें कार्रवई की जाएगी। संभागायुक्त ने कहा कि दिसंबर 2016 के बाद विकसित हुई सभी अवैध कालोनियों पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम दर्ज करा चुका है 159 पर एफआइआर
नगर निगम के मुख्य नगर निवेशक नीरज आनंद लिखर ने बताया कि नगर निगम भोपाल द्वारा कुल 255 अवैध कालोनियां चिह्नित की गई हैं। ये दिसंबर 2016 के बाद विकसित की गई हैं। इनमें से 159 अवैध कालोनियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। बाकि अन्य 96 अवैध कालोनियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। इन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि भोपाल में अवैध कालोनियां गेहूंखेड़ा , बैरागढ़ चीचली, सेमरी, प्रियंका नगर, सुहागपुर, दौलतपुर, लांबाखेड़ा, मालीखेड़ी, दामखेड़ा, बर्रई, खजूरी कलां, रातीबड़, नीलबड़, परवलिया सड़क, खजूरी सड़क, विदिशा रोड, नर्मदापुरम रोड सहित अन्य क्षेत्र में विकसित हुई हैं।
एक लाख 39 हजार से अधिक आवेदनों पर केवल 35 हजार आवेदन पर ही कार्रवाई
समीक्षा बैठक में संभागायुक्त माल सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन जिलों का प्रदर्शन अच्छा नहीं हैं, वहां कार्यों में तेजी लाएं, नहीं तो संबंधित सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्यस्तरीय रैंकिंग में राजगढ़ 42, विदिशा 41 और सीहोर 37वें स्थान पर है। संभाग में बीएलसी श्रेणी के 69 हजार में से 42 हजार हितग्राहियों के मकान बनाए जा रहे हैं। वहीं संभागायुक्त ने राजस्व विभाग में भूअधिकार पत्रक योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संभाग में एक लाख 39 हजार से अधिक आवेदनों पर केवल 35 हजार आवेदन पर ही कार्रवाई की है। इसके लिए सभी कलेक्टर को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। शासन की फ्लैगशिप योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को दिलाया जाए।
शासन देता है आवास के लिए हितग्राहियों को राशि
संभागायुक्त ने बताया कि बीएलसी श्रेणी में खुद की जमीन पर मकान बनाने के लिए 2 लाख 50 हजार की राशि तीन किश्तों में शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकान में आवासहीन हितग्राहियों को जिनकी आय तीन लाख से कम है, उन्‍हें बहुमंजिला में फ्लैट उपलब्ध कराया जाता है। इसमें हितग्राहियों को दो लाख की राशि का अंशदान करना होता है। तीन लाख की राशि शासन स्तर से अनुदान के रूप में दिलाई जाती है। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों का चयन करके उन्हें योजना से लाभान्वित करने के लिए विशेष कैंप भी लगाकर जानकारी उपलब्ध कराएं और आवेदनों को प्राप्त करते रहें।

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