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municipal proceedings : 7 बकायादारों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

Bhopal :  अवैध पानी कनेक्शन एक अपराध है। इसे उचित धंधे के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए, और यदि कोई यह अपराध करता है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए।  घटनाक्रम यदि यह सच है, तो निगम ने सही किया है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है और बकायादारों के विरूद्ध कदम उठाये हैं।
यह एक सक्रिय कार्यवाही है जो नगर निगम द्वारा लिए गए कठोर उपायों में से एक है। निगम आयुक्त के निर्देश पर कुछ लोगों द्वारा राजस्व वसूली व करों की अदायगी नहीं की जा रही है, इसलिए नगर निगम द्वारा संपत्ति कुर्क करने व नल कनेक्शन विच्छेद करने का फैसला लिया गया है। यह एक कठोर कदम है जो निगम द्वारा उन लोगों को संबोधित करने के लिए लिया गया है जो नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट किए गए नियमों व विधियों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्तव्यों से बच रहे हैं।
इसी क्रम में 1. अब्दुल कादिर खान पता-मकान नंबर 01 मेंहदी वाली गली, 2. अब्दुल रजाक/गुड्डू पता- छुट्टू लाल गली, 03. उमर पता-धूल धोयन गली, 04. मो. अली पता- म.नं. 5-6 धोबी वाली गली, 05. संचालक इंडियन शादी हाल गिन्नौरी, 06. अनवर मियां पता- मेंहदी वाली गली, 07. मो. इकराम पता- मेंहदी वाली गली द्वारा जल उपभोक्ता प्रभार की राशि जमा न करने पर विगत दिनों निगम के जोन क्रमांक 05 वार्ड क्रमांक 22 के जल कार्य अमले द्वारा नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई थी। जिसके उपरांत उक्त 07 बकायादारों द्वारा नल कनेक्शन काटे जाने के बाद बिना अनुमति के सार्वजनिक पानी सप्लाई की पाईप लाईन तोड़कर लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाकर अवैध रूप से नल कनेक्शन कर, निगम का जल उपभोक्ता प्रभार जमा किये बिना पानी की चोरी करते पाये जाने पर 07 बकायादारों के विरूद्ध सहायक यंत्री जलकार्य जोन क्रमांक 05 द्वारा तलैया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई जिस पर तलैया थाना पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 एवं 4 के तहत तलैया थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
अवैध नल कनेक्शनों को काटने का कार्य भी निगम द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही वस्तु संपत्ति का उपयोग करने वालों को लाभ पहुंचाना है। अवैध नल कनेक्शनों का काटना उन लोगों को भी संबोधित करने के लिए एक सक्रिय कदम है जो नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है।

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