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राष्ट्रीय बाल आयोग ने डब्ल्यूसीडी की पीएस को भेजा समन, 13 संस्थाओं पर FIR करने के निर्देश
भोपाल । राष्ट्रीय बाल आयोग ने मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को समन किया है। आयोग ने रस्तोगी को 20 फरवरी को प्रदेश की 13 बाल संरक्षण संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज कराने और जांच रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा हैं। आयोग ने पीएस को निर्देशों का पालन नहीं करने पर कोड ऑफ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी हैं।
आयोग के चेयरमेन प्रियंक कानूनगो की तरफ से जारी समन में दमोह जिले की एक संस्था के निरीक्षण में किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण कानून का उल्लंघन का मामला सामने आया था। यहां पर आधारशिला बालिका संस्थान और आधारशिला बालक संस्थान का अलग-अलग संचालन किया जा रहा था। जबकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक आधारशिला संस्थान के नाम पर था। इस मामले में आयोग ने विभाग के एसीएस को पत्र लिखकर प्रदेश में नियम विरुद्ध चलने वाले संस्थाओं पर कार्रवाई करने को लिखा था। इस मामले में कार्रवाई करने के बजाए विभाग के आयुक्त की तरफ से जिलों को संबंधित संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पत्र लिखा गया। इस मामले में आयोग ने कहा कि इससे साफ है कि उसके निर्देशों पर पर कोई कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की।
इन 13 संस्थाओं पर एफआई करने के निर्देश
भोपाल – एसओएस बालग्राम, बाल निकेतन ट्रस्ट, नित्य सेवा सोसायटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी, एसओएस बालग्राम (एसएन)
उज्जैन – सर्वधर्म आश्रम
सागर -महिला एवं बाल विकास समिति, सेंट फ्रांसिस सेवा धाम, कबीर मानव सेवा धर्म
जबलपुर – मिशनरी ऑफ चैरिटी
होशंगाबाद – जीवोदय सोसाइटी
इंदौर – युगपुरुष धाम
दमोह – सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन