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new dehli suprim court press case : समाज के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी, लायसेंस नवीनीकरण किया जाए : सुप्रीम कोर्ट
मीडिया वन चैनल को मिलेगा लाइसेंस
New dehli : आज सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर कहा है कि समाज के कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है।इसके साथ ही अंतरिम आदेश तक नवीनीकरण की अनुमति जारी रखने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मीडिया वन की याचिका को स्वीकार कर लिया है। समाचार चैनल को रद्द करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चार हफ्ते के अंदर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने के लिए कहा है। इसके अलावा, कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करके चैनल की नवीनीकरण की अनुमति दी है।
इस फैसले के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि समाज के कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण होती है।
इस फैसले से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के स्वतंत्रता को समझने और संरक्षण करने का संकेत दिया है।