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सत्याग्रह आंदोलन करेंगे पंचायत चौकीदार
10 साल की सेवा के बाद भी पंचायत चौकीदारों को नहीं मिल रहा न्यूनतम वेतन
भोपाल। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत रखे गए प्रदेश के 23000 पंचायतों के पंचायत चौकीदारों को सेवा के 10 साल बाद भी श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है जबकि शासन के विभागों में लगे दैनिक श्रमिकों को श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाता है और साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने पंचायत आयुक्त को ज्ञापन पत्र प्रस्तुत करके पंचायत चौकीदार को श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भुगतान करने की मांग करी है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि प्रदेश की 23000 ग्राम पंचायतों में नियुक्त पंचायत चौकीदारों को सरपंच और पंचायत सचिव मनमाना 2000 या 4000 रुपए मानदेय भुगतान कर रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि किसी भी संस्थान में रखे गए श्रमिक या चौकीदार को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन भुगतान न किया जाए और 10 साल की सेवा के बाद उसे नियमित संवर्ग में नियुक्त किया जाए प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 9865 रुपए प्रतिमाह लागू है लेकिन पंचायत राज संचनालय पंचायतों में नियुक्त पंचायत चौकीदार के न्यूनतम वेतन अधिकार का हनन कर रहा है पंचायत चौकीदारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है जबकि पंचायत चौकीदारों के पास पंचायतों में रखें महत्वपूर्ण दस्तावेज उपकरणों की सुरक्षा एवं पंचायत के कार्यक्रम, निर्णय आदि की सूचना देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है यदि पंचायत चौकीदारों को एक माह के अंदर न्यूनतम वेतन का पारिश्रमिक देने के आदेश पंचायत राज संचनालय द्वारा जारी नहीं किए गए तो पंचायत चौकीदार मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में पंचायत राज संचनालय के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन करेंगे।