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अनुपयोगी और खुले बोरवेल, नलकूप आदि को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भोपाल । जिले में अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल, ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने एवं नियंत्रण की कार्यवाही के लिए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 
 आदेश में कहा गया है कि भोपाल जिले के समस्त अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल / ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित किया जाए। जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत जिन बोरवेल का उपयोग नही किया जाता है, या जिन बोरवेल में मोटर नही डली है। जिनमें बोर केप नही लगा हुआ है, समस्त खुले बोरो में बोर केप संबंधित मकान मालिक / किसान/संस्था को लगवाये जाने हेतु आदेशित किया है। अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन / केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों / नगरीय क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के लिए उत्तरदायी होगें। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा शासन के निर्देशानुसार एक पोर्टल विकसित किया जावे उक्त पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगर पालिक निगम / नगरीय निकाय द्वारा नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन मशीनों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदारों की जानकारी तथा अनुपयोगी योगी एवं खुले नलकूपों की जानकारी संधारित की जाएगी तथा इसकी मॉनीटरिंग की जाए।
 यह आदेश भोपाल जिले के समस्त नागरिकों को संबोधित है एवं एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। भोपाल जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों/कार्यपालिक दण्डाधिकारियों / समस्त थानों एवं समस्त स्थानीय निकायों/जनपद पंचायतों / ग्राम पंचायतों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सूचित किया गया है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश तक प्रशावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध भादवि की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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