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नाबालिक से दुष्कृत्य करनेवाले आरोपी को सजा

भोपाल । संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि शुक्रवार 22 मार्च 2024 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृप्ती पाण्डेय के द्वारा दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण दिलीप उर्फ जितेन्द्र और मंजू राव को धारा 376 (डी) भादवि एवं 5जी/6 एवं 16/17 पॉक्‍सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी दिलीप उर्फ जितेन्‍द्र को धारा 376(डी) भादवि एवं 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड एवं आरोपिया मंजू को धारा 376 (डी) भादवि 16/17 पॉक्सों एक्‍ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड‍ से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, रागिनी श्रीवास्तव एवं सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है। 

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