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बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा
नाबालिग बालिका से शादी का झांसा देकर किया था बलात्का्र
भोपाल । संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भोपाल न्यायालय ने बुधवार 4 अक्टूबर 2023 विशेष न्यायालय पॉक्सो (14वे अपर सत्र न्यायाधीश) तृप्ती पाण्डेय द्वारा नाबालिक बच्ची से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी पंचम जाटव उर्फ बब्लू को धारा 376(2) (एन), 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी पंचम जाटव उर्फ बब्लू को धारा 376 (2) (एन), 376 (3) भादवि एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, गुंजन गुप्ता, सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है।
दो वर्ष पहले 24 अप्रैल 2021 को पुलिस थाना बागसेवनिया में पीड़िता के माता पिता ने अपनी बेटी के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस द्वारा अभियोक्त्री को दस्तायाब किया गया दस्तायाबी के बाद अभियोक्त्रीि ने बताया कि वह आरोपी र आरोपी बब्लू जाटव को दोनो एक साथ नर्सरी में घास कटने का काम करते थे। इस दौरान आरोपी बब्लू ने कहा वह मुझे पसंद करता है और हम शादी कर लेगें मैने मना किया नर्सरी मे काम करते के दौरान बब्लू शादी का बोलकर मेरे साथ कई बार मेरी मर्जी के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाये और मेरे माता-पिता का पता चला तो उन्होने मुझे डांटा गुस्से में घर से बाहर निकली वहा आरोपी बब्लू् मुझे बहला फुसलाकर बासखेडी ले गया वहा मंदिर मे शादी की और कई बार मेरी मजी के बिना शारीरिक संबंध बनाये । पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को के आधार पर आरोपी पंचम जाटव उर्फ बब्लू को धारा 376 (2) (एन), 376 (3) भादवि एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया गया है।