Uncategorized

आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया जुर्माना  


मुंबई  ।
पब्लिक सेक्टर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक पर 84.50 लाख का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसकी सूचना देने से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लेकर की गई है। रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने जॉइंट लेंडर्स फोरम के खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के निर्णय के सात दिनों के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी को लेकर रिपोर्ट नहीं किया था। बैंक ने अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट का चार्ज वास्तविक उपयोग के आधार के बजाय समान आधार पर लिया था। आरबीआई की ओर से बैंक पर जुर्माना लगाए जाने से बैंक के ग्राहकों की जमा पूंजी पर कोई असर नहीं होगा। इसका कारण यह है कि आरबीआई ने बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की है। इसके बाद बैंक की सेवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इंश्योरेंस होता है। इस वजह से बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कस्टमर्स को इतनी डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है।

Related Articles