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तालाबों में नावों के संचालन हेतु 71 नावों का हुआ पंजीयन

एक मेन्यूअल नाव का वार्षिक शुल्क भी जमा हुआ
 भोपाल । नगर निगम द्वारा राजधानी भोपाल में विद्यमान निगम स्वामित्व के तालाबांे में बोट/नाव/क्रूज संचालन हेतु निर्धारित पंजीयन एवं वार्षिक शुल्क अनुसार नावों/बोटो का पंजीयन किया जा रहा है। गुरूवार तक विभिन्न प्रकार की 71 बोटों/नावों के संचालन हेतु निर्धारित शुल्क की राशि जमा कराते हुए पंजीयन कराया गया जबकि 1 मेन्यूअल नाव का वार्षिक शुल्क भी जमा किया गया। इस प्रकार निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ में पंजीयन शुल्क के रूप में 17 हजार एवं वार्षिक शुल्क के रूप में 6 हजार रूपये की राशि जमा कराई गई। 
 निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी के निर्देश पर निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा निगम स्वामित्व के बड़े तालाब, छोटा तालाब, शाहपुरा तालाब, मोतिया तालाब, सिद्दीक हसन खां तालाब, मुंशी हुसैन खां तालाब एवं चार इमली तालाब में नावों/बोट्स के संचालन हेतु स्थायी आदेशानुसार पंजीयन एवं वार्षिक शुल्क की राशि जमा कराकर नावों/बोट/क्रूज का पंजीयन एवं संचालन की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ ने 43 मेन्यूअल नाव तथा 28 पेडल नाव का पंजीयन नाव संचालकों द्वारा कराया गया है जबकि 01 मेन्यूअल बोट का वार्षिक शुल्क भी जमा कराया गया है। 
 निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी द्वारा जारी स्थायी आदेशानुसार निगम स्वामित्व के तालाबों में 10 सीटर तक की मेन्यूअल बोट/नाव/कश्ती के पंजीयन हेतु 200 रुपये तथा वार्षिक शुल्क के रूप में 6 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है जबकि 04 सीटर पेडल बोट, 05 सीटर मोटर बोट/स्कूटर/पेरासिलींग बोट/जलपरी के पंजीयन हेतु 300 रुपये तथा वार्षिक शुल्क 12 हजार रुपये, क्रूज संचालन के पंजीयन हेतु 500 रुपये तथा वार्षिक शुल्क हेतु 15 हजार रुपये, मतस्य पालन हेतु उपयोग की जाने वाली नाव/कश्ती/बोट का केवल 200 रुपये पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु नाव/रोविंग/मोटर बोट/सेलिंग बोट आदि के पंजीयन हेतु 200 रुपये तथा वार्षिक शुल्क के रूप में 02 हजार रुपये निर्धारित किए है। तालाबों में नाव/बोट/क्रूज आदि का संचालन निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाएगा। 

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