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भोजनालय, आवासीय होटल्स और रेस्तरां में चलाया हुक्का बार तो होगी तीन साल की जेल

नशे पर लगाम लगाने सरकार ने उठाये कड़े कदम

भोपाल । ऐसे भोजनालय, आवासीय होटल्स, रेस्तरां और मनोरंजन के लिए चिन्हित स्थान पर नियम विरुद्व हुक्का बार का संचालन करते पाये जाने वालो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। ऐसे प्रकरण लगातार सामने आने के बाद सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आते हुए सख्त कार्यवाही करने के मुड में है। राज्य शासन ने इसे लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं, जो प्रभावशील भी हो गए हैं। अब ऐसे दोषी संचालको को तीन साल की जेल हो सकती है। नये साल की तैयारियो के ठीक पहले जारी किए गए इन नियमों के चलते प्रशासन नये साल की पार्टियां आयोजन करने वाले होटल्स रेस्तरा पर पूरी तहर नजर रखेगी। ऐसे प्रकरणो में सब इंस्पेक्टर या उससे बड़े पद पर पदस्थ अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 में यह व्यवस्था की है। अधिनियम में प्रावधान किया गया है ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकेगा। प्रावधान यह भी किए गए हैं, कि ऐसे मामलो में तीन साल की जेल के साथ ही 1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकेगा। वहीं कारावास की सजा देते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि सजा 1 साल से कम की न हो और जुर्माना भी 50 हजार से कम नहीं लगेगा।

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