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हाईकोर्ट ने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो 23 से प्रदेश के वकील करेंगे हड़ताल

जबलपुर ।  पिछले छह दिनों से चली आ रहीं जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों की हड़ताल के बाद शनिवार को मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने भी कड़ा निर्णय लिया है। सामान्य सभा की बैठक में एसबीसी के पदाधिकारियों ने एकमत से निर्णय लिया है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 25 चिह्नित प्रकरणों को तीन माह की समयसीमा में निराकृत करने का आदेश दिया था। यह आदेश 21 मार्च तक वापस नहीं होता तो 23 मार्च से पूरे राज्य के वकील हड़ताल करेंगे। 
एसबीसी के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने बताया कि वर्तमान में पूरे मध्यप्रदेश में 25 प्रकरणों को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है। उसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। इस वजह से मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की शनिवार को सामान्य सभा की बैठक में एक मत से निर्णय लिया है कि 21 मार्च तक यदि हाईकोर्ट ने 25 प्रकरणों से संबंधित अपना आदेश वापस नहीं लिया तो 23 मार्च से प्रदेश के सभी वकील हड़ताल करेंगे।  
जबलपुर में एक सप्ताह से विरोध
जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के आह्वान पर जिलेभर के वकील हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। पिछले एक हफ्ते से उन्होंने हड़ताल की है। वकीलों ने तो सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है। निर्णय लिया कि साप्ताहिक हड़ताल के अंतिम दिन शनिवार को एमपी स्टेट बार कौंसिल को ज्ञापन सौपेंगे। 

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