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सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती तब जाकर एसबीआई ने दिया सारा डेटा

चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत हलफनामा दाखिल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए आखिरकार गुरुवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हलफनामा दाखिल कर बतला दिया कि उसने कोर्ट के आदेशों का पालन पूर्णत: कर दिया है। इसी के साथ चुनाव आयोग को दानदाता और लाभार्थी पक्ष की चुनावी बॉन्ड संख्या देने की बात एसबीआई ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कही।
एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक ने अब चुनाव आयोग को संचयी रूप से चुनाव बॉंड क्रेता का नाम, मूल्यवर्ग और विशिष्ट संख्या, ईबी भुनाने वाली पार्टी का नाम और पार्टी के बैंक खाते के अंतिम चार अंक दे दिए गए हैं। हलफनामा पेश करते हुए एसबीआई ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का कोई अन्य विवरण अब बैंक के पास नहीं है। गौरतलब है कि चुनावी बॉंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार एसबीआई को फटकार लगाने का काम कर रहा था और कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए ही भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड संबधी संपूर्ण जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है। एसबीआई ने कोर्ट को बताया है कि चुनाव आयोग को दिए डेटा में चुनावी बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर भी शामिल हैं। खास बात यह है कि इन यूनीक नंबरों के माध्यम से ही दानदाताओं और चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अब चुनाव आयोग एसबीआई द्वारा मुहैया कराए गए विवरण को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि चुनावी बॉंड की जानकारी लोकसभा चुनाव 2024 को मथने का काम कर सकता है।
इस मामले में 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकारते हुए कहा था कि जो जानकारी हम आपसे चाह रहे हैं, वो आप अभी तक नहीं दे पाएं हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा था कि हर जानकारी विस्तार से देनी होगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया कि एसबीआई को बॉन्ड नंबर देना होगा और साथ ही बॉन्ड से जुड़ी प्रत्येक जानकारी कोर्ट को देनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि एसबीआई हलफनामा देकर बताए कि उसने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है। इसके बाद ही आज एसबीआई ने हलफनामा पेश करते हुए बतलाया कि उसके पास जो भी जानकारी थी वह अब तक सभी दे चुकी है।

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