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अपनी बच्ची पर बुरी नियत रखने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा

गलत काम करने वालो की अब खैर नही


भोपाल । संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी  मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आज 17 जनवरी 2024 विशेष न्या‍यालय पॉक्‍सो  तृप्ती पाण्डेय, के द्वारा नाबालिक बच्ची से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी रोहन साहनी को धारा 376 (2) एन भादवि एवं 5एल/6, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रू अर्थदण्ड व धारा 376(2) एन, भादवि 5एम/6 पॉक्सो/ एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, गुंजन गुप्ता, सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है। 
घटना का संक्षिप्त् विवरण :-
   15 दिसंबर 2019 को फरियादिया ने अपने माता-पिता के साथ थाना गांधी नगर जिला भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि 14 दिसंबर 2019 को शाम 7 बजे मेरी नाबालिक बेटी जो 1 वर्ष 6 माह की है जो कि कमरे मे मेरे साथ सौ रही थी तभी इसी बीच मैं वाशरूम करने चली गई तो देखा कि आरोपी रोहन साहनी मेरी बेटी के साथ कमरे मे प्रायवेट पार्ट को टच कर उंगली कर रहा था जिससे मेरी बच्ची जोर जोर से रो रही थी मैने बेटी को तुरंत उठाकर आरोपी को थक्का् दिया और मेरी बेटी पूरी रात रोती रही उसके प्रायवेट पार्ट पर लाल निशान और चोट जैसा दिखने लगा मैने सारी बात अपने माता-पिता को बताई और अगले दिन पुलिस थाना मे लिखित शिकायत आवेदन दिया। उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा द्वारा अपराध क्रमांक 382/19 धारा 376(2)एन भादवि एवं 5एल, 5एन/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य , तर्को एवं दस्तावेजो से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुऐ आरोपी रोहन साहनी को 376 (2) एन भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रू अर्थदण्ड व धारा 376(2) एन, भादवि 5एम/6 पॉक्सो‍ एकट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है।

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