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नाबालिक बच्‍ची के साथ छेड छाड करने वाले आरोपी को हुई सजा

 भोपाल ।।संभागीय जनसम्‍पर्क अधिकारी  मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 28/02/2024  न्‍यायालय  तृप्‍ती पाण्‍डेय विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट महोदय, के द्वारा बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी इन्‍द्र साधवानी को धारा 354  भादवि एवं 7/8 पॉकसो एक्‍ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 3/4 पॉक्‍सो एक्‍ट मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्‍ड एवं धारा 354 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक  टी.पी. गौतम, सरला कहार, रागिनी श्रीवास्‍तव द्वारा पैरवी की गई है। 

 
घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :-
 
 अभियोक्‍त्री अपने माता-पिता के साथ थाना बैरागढ भोपाल मे उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 26/03/2021 को शाम 04:00 बजे के करीब मैं कोचिंग पढने के अक्षत क्‍लास जा रही थी तभी पडोस मे रहने वाले आरोपी इन्‍द्र कुमार ने अचानक से आकर बुरी नियत से मेरा बाया हाथ पकड कर मोड दिया और बोलने लगा की आज तो मैं तुझे अपने साथ ले जाउगा इतने मे मेरे पडोस मे रहने वाली आंटी और मेरी माता वही पास मे बैठ कर बात कर रही थी जिन्‍होने देखा आरोपी इन्‍द्र कुमार गंदी गंदी गालिया दे लगा तो दोनो मम्‍मी और आंटी ने आकर मुझे बचाया तभी आरोपी इन्‍द्र कुमार जान से मारने की धमकी देने लगा उक्‍त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना बैरागढ द्वारा 113/21 धारा 354, 506, 294 भादवि 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्‍पूर्ण विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्‍तावेजों से सहमत होते हुऐ आरोपी इन्‍द्र कुमार को धारा 3/4 पॉक्‍सो एक्‍ट मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्‍ड एवं धारा 354 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है ।
 

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