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भोपाल में कोलार एस डी ओ का कारनामा, हाई कोर्ट के आदेश को बदला

भोपाल। जब से कोलार तहसील बनी है तब से यहां की कार्य प्रणाली जिला प्रशासन के लिए सिर दर्द बनी हुई हैं। वर्तमान में एक गजब मामला सामने आया है जहा कोलार एसडीओ आशुतोष गोस्वामी ने हाई कोर्ट के आदेश को ही बदल दिया। आवेदक ने हाई कोर्ट के आदेश के पालन हेतु आश्रम नगर स्थित एच 2 मकान का कब्जा दिलाने एसडीओ कोलार के सामने आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर आरआई कब्जा दिलाने पहुंचे तब मकान की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कब्जा नही दिलाया जा सका जिसके बाद आवेदक ने एसडीओ कोलार से एच-2 और पी-40 एक ही मकान है जोड़कर एक करने को कहा जिस पर गोस्वामी ने हाई कोर्ट के आदेश को ही बदल दिया और पीड़ित के मकान पी-40 पर कब्जा दिलाने के आदेश कर दिए। 

 *जांच रिपोर्ट को जानबूझकर किया अनदेखा* 
पीड़ित को जब गोस्वामी की मंशा पर शक हुआ तो उसने तहसील कार्यालय में हंगामा करने लगा जिस पर गोस्वामी ने जांच कराने की बात कह कर प्रभारी नगर निगम वार्ड कार्यालय 53 को पत्र लिख कर मकान नंबर एच-2 और पी-40 आश्रम नगर के मालिक की जानकारी मांगी जिसके जवाब में प्रभारी अधिकारी हरि ओम शर्मा ने बताया कि दोनों मकान अलग अलग है और दोनो आवेदक के स्वामित्व के नही है।
 *कलेक्टर ने दी थी हिदायत* 
इस मामले में पीड़ित ने तत्कालीन कलेक्टर अशीष सिंह से शिकायत की थी जिस पर 9 अक्टूबर को टीएल बैठक में गोस्वामी को विधि विरुद्ध कार्य न करने की हिदायत दी थी।
 *हुआ बड़ा लेनदेन?* 
कोलार तहसील में दलाल हावी रहते हैं यह हर काम का रेट तय है लोग बीना इसको दिए कोई काम नही करा सकते इस मामले में भी बड़े लेन देन चर्चाएं तहसील में हो रही हैं।

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