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निगम ने 3100 से अधिक सम्पत्तियों के ई-आक्शन हेतु जारी की जा चुकी है विज्ञप्तियां

 भोपाल । नगर निगम द्वारा बकायेदारों से संपत्तिकर सहित अन्य करों की वसूली की कार्यवाही प्रभावी ढंग से निरंतर की जा रही है और बकाया करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं की संपत्तियांे को कुर्क करने के उपरांत उनके ई-आक्शन की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। निगम द्वारा शुक्रवार को 12 जोनों के 26 वार्डों के 611 बकायादारों की सम्पत्तियों की नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी की गई इस प्रकार वर्तमान तक 3100 से अधिक बकायादारों की सम्पत्तियों की नीलामी हेतु विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी है। 
 निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी द्वारा बकाया करों की वसूली एवं निगम की आय में वृद्धि हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही के दृष्टिगत शुक्रवार को बकायेदारों की संपत्तियों के ई-आक्शन हेतु विज्ञप्तियां जारी की गई ।
 निगम आयुक्त ने सभी वार्ड क्षेत्रों के सौ-सौ बकायेदारों की संपत्तियों को कुर्क एवं नीलाम करने के निर्देशों के परिपालन में सभी वार्डों में बकायेदारों को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173, 174, 175 एवं धारा 178 के तहत देयक/नोटिस/अंतिम सूचना पत्र जारी करने की कार्यवाही पूर्ण करते हुये संपत्तियां कुर्क की और कुर्क संपत्तियों को ई-आक्शन के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। 
 इसके अतिरिक्त निगम आयुक्त ने निर्देशित किया है कि 31 दिसम्बर 2022 तक संपत्तिकर के बड़े बकायेदारों को देयकों की तामील सुनिश्चित की जाये और 20 हजार रूपये से अधिक राशि के करदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बकाया एवं चालू वित्त वर्ष के करों की राशि जमा कराने हेतु प्रेरित करें साथ ही करदाताओं को यह भी जानकारी दी जायेगी यदि मार्च 2023 तक संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की गई तो स्वयं के उपयोग वाली संपत्तियों पर दी जाने वाली 50 प्रतिशत की रियायत खत्म कर दी जायेगी जिससे करदाता को दोगुनी राशि अदा करनी होगी।  
  निगम आयुक्त ने निर्देशित किया है कि वर्तमान वर्ष के करदाताओं को ये भी जानकारी दी जाये कि 31 मार्च 2023 के पश्चात बकाया कर पर 15 प्रतिशत अधिभार भी देय होगा और वे करदाता बकायादार की श्रेणी में शामिल हो जायेगा तथा संपत्तिकर वसूली हेतु उसके विरूद्ध कुर्की/नीलामी की कार्यवाही की जायेगी साथ ही यह भी जानकारी दी जाये कि ऐसे बकायादार जिनका संपत्तिकर व अन्य देय कर की राशि 20 हजार रूपये वार्षिक से अधिक है उन पर 01 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक 03 प्रतिशत, 01 फरवरी से 28 फरवरी तक 06 प्रतिशत तथा 01 मार्च से 31 मार्च 2023 तक 09 प्रतिशत की दर से अधिभार अधिरोपित किया जायेगा। 

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