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9 मार्च को जिला न्यायालय भोपाल एवं तहसील न्यायालय बैरसिया में होगा प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन
प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त जिले में कुल 62 खण्ठपीठों का गठन
भोपाल । मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में 9 मार्च 2024 को वर्ष 2024 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।
वर्तमान में जिला भोपाल अंतर्गत न्यायालयों में समस्त प्रकार के कुल 1,35,354 मामले लंबित मामले हैं। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 19436 राजीनामा प्रकरण रखे गये हंै। विधुत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग, यातायात ई-चालान से संबंधित लगभग 60,000 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय सहित कुल 62 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एस.पी.एस. बुन्देला द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 9 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में 20 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी 30 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी, उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 09 मार्च 2024 में समझौता करने पर ही राजी रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर एवं बैंक रिकवरी के प्रकरणों मंे भी नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।