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मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को अंतिम सांस तक कारावास की सजा

भिंड । विशेष सत्र न्यायाधीश ने सात साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले व्यक्ति को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने किया।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शर्मा ने बताया गया कि ग्राम दाने का पुरा निवासी एक साल की बच्ची अपने पिता के कहने पर 15 मई 2022 की सुबह करीब 10 बजे अनिरुद्ध कुशवाह उर्फ दौली उर्फ दौलत पुत्र सीताराम कुशवाह निवासी दाने बाबा का पुरा के यहां तराजू लेने गई थी। बच्ची काफी देर तक जब लौटकर नहीं आई तो उसका पिता उसे दौली के घर बुलाने पहुंचा। जहां दौली ने कहा बच्ची चली गई है। लेकिन जब उन्होंने जबरन दरवाजा खुलवाया तो बच्ची अंदर थी। वहीं बच्ची पिता से लिपटकर रोने लगी। मौ पुलिस ने पीडिता की फरियाद सुनने के बाद आरोपी दौली उर्फ दौलत उर्फ अनिरुद्ध कुशवाह के खिलाफ केस दर्ज किया।

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