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शादी मे हुई मारपीट और मामला कोर्ट पहुंचा तो अभियुक्‍तों को मिली जेल

झाबुआ । जिले के रानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव में शादी के एक समारोह में उस समय लाठियां चल गई जब समारोह के दौरान वहां टेप रिकॉर्डर पर बजाए जा रहे गानें अचानक बंद हो गए। इस बात को लेकर पहले वहां दो पक्षों में गाली-गलौज ओर हाथापाई हुई, ओर फिर लात घूंसे ओर लाठी चल गई। शादी में हुई इस मारपीट के परिणामस्वरूप एक तरफ जहां रंग में भंग हो गया, वहीं मारपीट में तीन लोगों को चोंटें भी आई। मामले में हुए विवाद की रिपोर्ट थाना रानापुर में दर्ज कराई गई थी, ओर पुलिस द्वारा जब मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो मारपीट करने वाले तीन अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दो दो वर्षों के सश्रम कारावास सहित अर्थ दंड से दंडित कर दिया गया।

शादी के दौरान हुए विवाद ओर न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी झाबुआ, शीला बघेल ने बताया कि मामले में फरियादी की मौसी का लड़का काला पुत्र खीमचंद डामोर तथा भाभी हरू पति पारसिह डामोर निवासी ग्राम नवागांव शादी के अवसर पर आए थे, इस मौके पर उसके गांव के रसाल पुत्र हवा जाति गणावा, तेरिया पुत्र कमजी जाति गणावा, बरमा पुत्र तेरिया जाति गणवा, उदा पुत्र कमजी जाति गणावा भी वहां शादी समारोह देखने के लिये आये थे। शादी के मौके पर रात में टेप रिकॉर्डर पर गाने बज रहे थे, तभी किसी तकनीकी खराबी से टेप चलना अचानक बंद हो गई, तो फरियादी उसे सुधारने लगा। तभी आरोपितगण रसाल पुत्र हवा गणावा, तेरिया पुत्र कमजी गणावा दोनो वहां आये ओर अश्लील गालिया देते हुए बोले कि तुने टैप क्यो बंद कर दी, ओर इस पर जब फरयादी ने गाली देने से मना किया तो पीछे से अन्य आरोपित बरमा पुत्र तेरिया जाति गणावा, उदा पुत्र कमजी जाति गणावा ये लोग भी टेप बंद होने की बात को लेकर गाली गलोच करने लगे। तभी एक आरोपित ने अपने हाथ में लट्ठ लेकर आया ओर मारपीट करने लगा। विवाद के दौरान शोर शराबा होने पर उसकी बहन राजूबाई, काला डामोर, तथा भाभी हक्‍कूबाई पति पारसिंह दोडकर आए तो अन्य आरोपितों ने भी उनके साथ लाठी ओर लात घूसों से मारपीट शुरू कर दी, परिणामस्वरूप बहन को पेट पर अंदरूनी चोट आयी, तथा उसके भाई काला तथा उसकी भाभी हक्कुबाई के साथ भी आरोपितोंं ने लाठी ओर लात घूसों से मारपीट की, परिणामस्वरूप वे सभी चोटिल हो गए। यही नहीं बल्कि आरोपीगण जाते-जाते बोले कि आज तो बच गये हो किसी दिन जान से खत्म कर देंगे, ऐसा कहकर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
इस तरह टेप रिकॉर्डर पर बज रहे गाने बंद होने के बाद गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। बात जरा सी थी, किंतु अहंकारवादी प्रवृत्तियों के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए, ओर पहले सामान्य सी कहासुनी के बाद गाली गलौज शुरू हुई, लात घूंसे चले ओर फिर लाठी चल गई। तब बात थाना तक पहुंच गई। इस मामले में फरियादी थाने पहुंचा, ओर घटना की रिपोर्ट थाना रानापुर में दर्ज करा दी गई। मामले में की गई रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली राणापुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, ओर अपराध की विवेचना के उपरांत रानापुर पुलिस द्वारा आरोपितों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्‍यायालय मे प्रस्‍तुत कर दिया गया। विचारण के दौरान न्‍यायालय साक्षी मसीह, न्‍यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ द्वारा अभियुक्‍तगणों को दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 325/34 में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 हजार रूपये का अर्थदण्‍ड एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 323/34 में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 250-250 रूपये के अर्थदंड से दंडित किये गए। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा किया गया।

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