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छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा

दतिया । विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रमाजयंत मित्तल ने आरोपी अरविंद पुत्र रामसहाय सेन निवासी सिमरिया को छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में पैरवीकर्ता एडीपीओ संचिता अवस्थी ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस थाना उनाव में इसकी रिपोर्ट लिखाई कि 13 जनवरी 2023 को शाम चार बजे वह गांव के बाहर नल से पानी भरने जा रही थी तभी रास्ते मे महावीर तिवारी के खेत के पास उसके गांव का अरविंद सेन मिला
और गालियां दीं। बुरी नियत से दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे खींचकर सरसों के खेत की तरफ ले जा रहा था तभी वह चिल्लाई तो उसका मुंह बंद कर लिया। आरोपी ने कहा कि यदि शोर मचाया तो जान से खत्म कर दूंगा। तभी पीड़िता का चचेरा प भाई आ गया और तब अरविंद उसे छोड़कर भाग गया। घटना पर उनाव पुलिस ने छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और विवेचना के बाद अभियोग पत्रक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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