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भतीजी से छेडछाड करने वाले चाचा को हुई 5 साल की सजा

भोपाल । संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि आज 18 जनवरी 2024 विशेष न्यायालय पॉक्सो (19वे अपर सत्र न्यायाधीश) रश्मि मिश्रा, के द्वारा नाबालिक बच्ची से छेडछाड करने वाले आरोपी आमिर अली उर्फ रज्जू को धारा 354, भादवि एवं 9एन/10 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एल दीप्ति पटेल एवं वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है। 
घटना का संक्षिप्त विवरण 
 अभियोक्त्री ने थाना जहांगीराबाद में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि  14 जनवरी 2022 को दोपहर में करीब 1:30 बजे की बात है। मेरे पापा काम पर गये थे, मेरी मम्मी करीब 3 महिने से उरई में नानी के पास रह रही है। मेरे छोटे भाई बहिन मदरसा पढने गये थे, तभी मेरे चाचा जो उपर वाले माले पर रहते है। मेरे आंगन में आये और बुरी नियत से पीछे से पकड लिया और बुरी नियत से मेरे सीने पर व यहां वहां छूने गले। मेरे कपडे उतारने की कोशिश की तो मैं अपने चाचा को धक्का देकर भागकर चली गई। मेरे चाचा मेरे से कह रहे थे कि किसी को बतायेगी तो कोई तेरी बात नहीं मानेगा और तेरी ही बदनामी होगी । अभियोक्त्री ने मम्मीे को फोन कर सारी बात बताई, तो मम्मी ने थाने में रिपोर्ट करने का बोला । तब अभियोक्त्री ने थाना जहांगीराबाद में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई । थाना जहांगीराबाद द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 354, 506 भादवि 9एन/10 पॉक्सो का अपराध कायम कर, विवचेना उपरांत अभियोग पत्र न्याायालय में पेश किया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुऐ आरोपी आमिर अली उर्फ रज्जू को धारा 10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

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