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खाद्य सुरक्षा के तहत एक दर्जन से अधिक संस्थाओं पर 9 लाख का किया जुर्माना

 

भोपाल । खड़े सुरक्षा विभाग के द्वारा पूर्व में की गई कार्यवाही जिसमें अमानक खाद्य पदार्थ के नमूने , बिना पंजीयन सहित अन्य पर प्रकरण दर्ज किए गए थे और खड़े पदार्थों के नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजे गए थे जिसमें अमानक पाए । सभी अमानक पदार्थ विक्रेताओं व संचालकों पर शुक्रवार को जुर्माने की कार्यवाही की गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दिलीप यादव के द्वारा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 36 प्रकरणों में निर्णय पारित करते हुए कुल 9.05 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है । शिव मावा एण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी मोर बाजार लशकर ग्वालियर चौराहा जवाहर चौक, कैफे एलेक्जर एम.पी.नगर, आदर्श एजेन्सी छोला,-नूर बेकरी पुष्पा नगर, मॉ नर्मदा प्रोडक्ट, रंच किचन लॉन्च, सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल, मावा तथा अन्य मिठाइयों के कुल 8 नमूने अवमानक पाये गये थे ।

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